महसी क्षेत्र के 03 धान क्रय केन्द्रों को डीएम ने किया औचक निरीक्षण

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बहराइच । खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत संचालित धान क्रय का जायज़ा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील महसी अन्तर्गत धान क्रय एजेन्सी यू.पी.एस.एस., पी.सी.यू. एवं पी.सी.एफ. के 01-01 धान क्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने क्रय केन्द्रों पर खरीद के लिए ज़रूरी संसाधनों, बोरों की उपलब्धता, धान की आवक, भुगतान तथा कृषकों की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्रय एजेन्सी यू.पी.एस.एस. के धान क्रय केन्द्र ललईबाग के निरीक्षण के दौरान क्रय केन्द्र पर ग्राम रमवापुर के कृषक पवन कुमार के धान की खरीद की जा रही थी। केन्द्र प्रभारी अमरिका प्रसाद ने बताया कि क्रय केन्द्र पर आने वाले यह पहले कृषक हैं। इनकी उपज लगभग 50 कुण्ठल है। केन्द्र प्रभारी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र के लगभग 20 कृषकों से वार्ता की गई है।क्रय एजेन्सी पी.सी.यू. के धान क्रय केन्द्र गोपचन्दपुर के निरीक्षण के दौरान ग्राम गोपचन्दपुर के कृषक विक्रम प्रसाद द्वारा लाये गये लगभग 75 कुण्टल धान की खरीद की जा रही थी। केन्द्र प्रभारी अमरचन्द बाजपेई ने बताया कि इससे पूर्व ग्राम वीर सहायपुर के कृषक श्यामरंग से 19.70 कुण्टल धान की खरीद की गई है। बाजपेई ने बताया कि क्षेत्र के लगभग 15 कृषकों से वार्ता की गई है। पी.सी.एफ. के धान क्रय केन्द्र उमरी दहलो के निरीक्षण के समय ग्राम चन्दनापुर सिकड़िहा के किसान जगदीश प्रसाद जायसवाल द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये गये लगभग 73 कुण्टल धान की खरीद हो रही थी। केन्द्र प्रभारी योगेश कुमार यादव ने बताया कि क्रय केन्द्र पर आने वाले जायसवाल प्रथम कृषक हैं। क्रय केन्द्र प्रभारी ने डीएम को बताया कि क्षेत्र के लगभग 20 कृषकों से वार्ता की गई है।  
डीएम मोनिका रानी ने क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के कृषकों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें ताकि अधिक से अधिक धान की खरीद की जा सके। सभी क्रय केन्द्र धान खरीद हेतु शासन द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में जारी 48 घण्टे की गाइडलाइन का कड़ाई के साथ अनुपालन करें। डीएम ने सचेत किया कि किसी भी क्रय केन्द्र पर किसानों का शोषण जैसी शिकायत के संज्ञान में आने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ-साथ जनपद के प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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