शाहजहांपुर। केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग के नियमों में बदलाव करते हुए बनाए गए नए कानून हिट एंड रन के विरोध में विभिन्न यूनियनों से ड्राइवर ने तीन दिवसीय चक्का जाम कर रोडवेज परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार हिट एंड रन में नए कानून का प्रावधान में बताया कि जो चालक टक्कर मारकर अगर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अभी तक हिट एंड रन में दो साल की सजा का प्रावधान था जिसमें थाने से तुरंत जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब नए कानून बनने से चालक को जेल जाना पड़ेगा व उसे 10 साल की सजा भी काटनी पड़ेगी। वही अगर टक्कर लगने पर चालक थाने में सूचना देता है तो उसे राहत दी जाएगी। नए कानून को वापस लेने के लिए पूरे भारत में ड्राइवर द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिले में विभिन्न टैक्सी, ट्रक, रोडवेज ड्राइवर की यूनियन से जुड़े पदाधिकारी के साथ रोडवेज परिसर में तीन दिवसीय चक्का जाम कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू किया गया है। हडताडी चालकों ने बताया कि नया नियम के विरोध हडताल पर है यदि चालक खुद की दुर्घटना हो जाये तो उसके लिए क्या है? कोरोना काल में हम चालक ही आगे आये। नया नियम मे 10 साल की सजा सात लाख का जुर्माना का विरोध कर रहे। यहां से लखनऊ, दिल्ली, हरदोई, सीतापुर, बदायूं आदि के लिए कोई वाहन न मिलने से यात्री भटकते रहे। वही आज की हड़ताल से निगम को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हुई है।एआरएम आर.एस. पांडे का कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेष को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित होने के बाद रोडवेज चालक संगठन ने आक्रोश प्रकट किया गया इसके साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ अनुबंधित बसों के चालकों ने तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने के साथ चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया।
नए कानून के विरोध में रोडवेज चालकों ने किया चक्का जाम
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