बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ की पति की हत्या, पत्नी को मृत्युदण्ड, प्रेमी को जुर्माने सहित उमरकैद

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शाहजहांपुर। इंग्लैंड की रहने वाली एक एनआरआई पत्नी को एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू की हत्या के मामले में शाहजहांपुर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दूसरी ओर उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा के साथ 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे कोर्ट के इस फैसले से मृतक की मां को सुकून मिला. उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट से बार-बार फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। दरअसल, आरोपी पत्नी ने इंटरनेशनल साजिश करते हुए अपने पति को इंग्लैंड से लाकर शाहजहांपुर में अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. 9 साल के बेटे ने अपने पापा की हत्या का खुलासा करते हुए मां और उसके प्रेमी को सजा दिलाई हैं। एनआरआई पत्नी ने इंग्लैंड से लाकर अपने एनआरआई पति की ने हत्या को अंजाम इसलिए दिया था क्योंकि वह उसकी दाढ़ी से परेशान थी. उसकी संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी।
मामला थाना बण्डा के बसंतापुर स्थित फार्म हाउस में हत्या की वारदात एक सितंबर 2016 को हुई थी। दो सितंबर की सुबह सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप के शोर से परिजनों की आंख खुली तो सुखजीत की रक्तरंजित लाश देखकर होश उड़ गए। मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सुखजीत का शव पड़ा था। उनका गला काटा गया था। रमनदीप ने पुलिस को बताया था कि वह अलग कमरे में सो रहे थे। सुबह उसे हत्या की जानकारी हो सकी। सुखजीत के घर दो खतरनाक कुत्ते भी पले थे, जो बेहद अलसाई स्थिति में मिले थे। रमनदीप कौर पति की मौत से गमजदा होने के स्थान पर पुलिस और लोगों का वीडियो बनाती रही। सुखजीत की किसी से रंजिश की बात भी सामने नहीं आई थी, इससे पुलिस का शक रमनदीप पर हो गया था। पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद लेकर मिट्ठू को दुबई जाने का प्रयास करते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तार करा लिया था। लेकिन घटना के रमनदीप कौर के बेटे अर्जुन सिंह की गवाही महत्वपूर्ण रही। अर्जुन का बयान ही सजा का आधार बना।मॉनिटरिंग सेल व थाना बण्डा पुलिस तथा अभियोजन विभाग ने समन्वय करके समयबद्ध रूप से मा0 न्यायालय एडी एसजे-10 मे साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त पर थाना बण्डा क्षेत्र मे पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर एन0आर0आई0 पति की हत्या की घटना के सम्बन्ध में आरोपी गुरूप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठु पुत्र जीत सिंह नि0 ग्राम जौनपुर थाना सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला राज्य पंजाब व रमनदीप कौर पत्नी स्व0 सुखजीत सिंह उर्फ सोनू नि0 ग्राम बसन्तापुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड तथा 03 लाख-05 लाख तथा 10,000रु हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराये जाने पर मृतक के परिजन ने पुलिस अधीक्षक व टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।।

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