वैश्विक स्तरपर कोविड-19 महामारी का प्रकोप पूरे विश्व की जनसंख्या को प्रभावित किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता व संरक्षकों को खोने वाले बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में 64 बच्चों को स्वीकृति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी डाॅ0आदर्श सिंह द्वारा दिया गया।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। परिवार की आय 3 लाख वार्षिक से अधिक न हो। इस योजना के अन्तर्गत देय लाभ की श्रेणियों के 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रू0 4000( चार हजार) प्रतिमाह की धनराशि देय होगी। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु बालकों को अटल अवासीय विद्यालयों तथा बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। प्रदेश सरकार अनाथ हुई ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रू0 1,01,000(एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करायेगी
कोविड-19 में अनाथ हुए तमाम बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने लागू की योजना:-
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