जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित आशा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई है, परिवार की वार्षिक आय तीन लाख प्रति वर्ष तक है, को विभाग के माध्यम से संचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराए जाने के लिए मृतकों की सूचना 18 जून तक चाही गई है। आशा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई हो, को संदर्भित योजना अंतर्गत पांच लाख तक का ऋण लेना चाहते हैं जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा की सूचना 18 जून तक प्रपत्र सहित कार्यालय जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 218 विकास भवन में कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख हो, परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु के समय 18-60 वर्ष रही हो, कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्मित किया गया हो।
आशा योजना का लाभ लेने के लिए करें 18 जून तक आवेदन
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